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बम्हनीडीह के शिक्षा अधिकारी एम.डी. दीवान निलंबित

शिक्षा विभाग में लापरवाही उजागर: विकास खंड अधिकारी दीवान पर गिरी गाज

बम्हनीडीह के शिक्षा अधिकारी एम.डी. दीवान निलंबित

शिक्षा विभाग में लापरवाही उजागर: विकास खंड अधिकारी दीवान पर गिरी गाज

विकास खंड में शिक्षकों की वरीयता सूची में अनियमितता, शिक्षा अधिकारी निलंबित

जांजगीर-चाम्पा : शिक्षा विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर चल रही निगरानी के तहत एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बम्हनीडीह विकास खंड, जिला जांजगीर-चांपा में पदस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारी एम.डी. दीवान को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए समायोजन (युक्तियुक्तकरण) निर्देशों के उल्लंघन पर आधारित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बम्हनीडीह विकास खंड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार करते समय वरीयता निर्धारण में गंभीर अनियमितताएं एवं लापरवाही बरती गई। जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को दी गई रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ।

कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा की गई अनुशंसा के बाद आयुक्त, बिलासपुर संभाग ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के तहत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए श्री दीवान को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान श्री दीवान का मुख्यालय अब संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग में नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्राप्त होगी। यह आदेश 5 जून 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

यह निर्णय शिक्षा विभाग के कामकाज में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की लापरवाहियों और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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