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एक तरफ़ GST से राहत… दूसरी तरफ़ “Old Vehicle Tax” की मार!, छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री महंगी

हर ट्रांसफर पर वसूली का नया फंडा – गैर-परिवहन पर 1% और परिवहन पर 0.5% टैक्स, मध्यम वर्ग पर दोहरी मार

एक तरफ़ GST से राहत… दूसरी तरफ़ “Old Vehicle Tax” की मार!, छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री महंगी

हर ट्रांसफर पर वसूली का नया फंडा – गैर-परिवहन पर 1% और परिवहन पर 0.5% टैक्स, मध्यम वर्ग पर दोहरी मार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ओर जहां जनता को राहत देने के नाम पर कई वस्तुओं से जीएसटी घटाने और हटाने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर “CG Old Vehicle Tax” के नाम पर नया बोझ लाद दिया है। अब राज्य में कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदना या बेचना पहले से कहीं ज्यादा महंगा सौदा साबित होगा।

नए नियम क्या कहते हैं?

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 2025 को विधानसभा से पास करने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह लागू हो गया है। इसके तहत,
हर बार पुरानी गाड़ी के नामांतरण पर टैक्स अनिवार्य होगा।
गैर-परिवहन वाहनों पर 1% और परिवहन वाहनों पर 0.5% टैक्स लगेगा।
उदाहरण के लिए, 10 लाख मूल्य की कार बेचने पर हर ट्रांसफर में 10 हजार रुपये टैक्स देना होगा।

सरकार का तर्क बनाम जनता की तकलीफ़

सरकार का दावा है कि इस कदम से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वाहन जितनी बार बिकेगा, उतनी बार सरकार की जेब भरती रहेगी। लेकिन दूसरी ओर, गाड़ी मालिक संगठनों और आम जनता का कहना है कि यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों पर डबल टैक्सेशन जैसा है। पहले ही लोग जीएसटी, रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क भरते हैं, अब हर ट्रांसफर पर “Old Vehicle Tax” देना उनकी जेब पर भारी पड़ेगा।

ऑटो सेक्टर पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से सेकंड-हैंड वाहन बाजार पर सीधा असर होगा। पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री घट सकती है और लोग मजबूरी में नई गाड़ियों की ओर रुख करेंगे। इससे जहां बड़े कारोबारी और कंपनियों को फायदा होगा, वहीं आम उपभोक्ता और छोटे विक्रेता पिसेंगे।

तीखा सवाल उठ रहा है…

क्या यह व्यवस्था जनता की जेब काटकर सरकार का खजाना भरने की नई तरकीब है?

क्या यह फैसला जीएसटी राहत की आड़ में जनता से वसूली का नया जरिया नहीं है?

गाड़ी मालिक अब यही सवाल पूछ रहे हैं— “क्या हर सौदा अब टैक्स का जाल है?”

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