निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लागू हुई समाधान योजना
बकाया चुकाने पर मिलेगा नया कनेक्शन, 10 से 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लागू हुई समाधान योजना
बकाया चुकाने पर मिलेगा नया कनेक्शन, 10 से 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
रायपुर। विभिन्न कारणों से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वर्षों से लंबित बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे निष्क्रिय उपभोक्ता पुनः अपनी संपत्ति में नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन में अधिकृत मीटर रीडर उपभोक्ताओं की सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।
पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अनुसार प्रदेश में ऐसे पौने तीन लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं। बकाया राशि के कारण डीआरए (ड्यूज रिकवरी एक्ट) के तहत पहले नोटिस जारी किया गया, फिर कनेक्शन काटा गया और भुगतान नहीं होने पर घरों एवं प्रापर्टी से बिजली मीटर निकाल लिए गए। वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 76 हजार निष्क्रिय उपभोक्ता दर्ज हैं, जिनसे कंपनी को लगभग 175 करोड़ रुपये की वसूली शेष है।
कई मामलों में उपभोक्ता का निधन हो चुका है या संबंधित संपत्ति बिक चुकी है। ऐसे प्रकरणों में भी जब तक उस भूमि या प्रापर्टी पर कोई बिजली बकाया दर्ज रहता है, तब तक नया कनेक्शन नहीं दिया जाता। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना लाई गई है, ताकि बकाया राशि का निपटान कर उपभोक्ताओं को दोबारा विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में नवीन मीटर रीडर योजना के तहत कार्यरत स्वतंत्र मीटर वाचक निष्क्रिय उपभोक्ताओं से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने में सहयोग करेंगे। इस कार्य के बदले पॉवर कंपनी द्वारा निष्क्रिय उपभोक्ताओं से वसूल की गई राशि का 10 से 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि मीटर रीडरों को दी जाएगी।
वितरण केंद्रों द्वारा निष्क्रिय बकायादारों की प्रमाणिक सूची संबंधित मीटर रीडरों को उपलब्ध कराई जाएगी। अपने नियमित मीटर रीडिंग कार्य पूर्ण करने के बाद हर माह 15 तारीख से मीटर रीडर बकाया वसूली की प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे। यदि किसी उपभोक्ता को बिल में त्रुटि संबंधी शिकायत होगी, तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में सुधार कराने में भी मीटर रीडर सहयोग करेंगे।
बकाया राशि जमा होने पर उपभोक्ताओं को मांग-पत्र, नोटिस एवं पुनरीक्षित देयक उपलब्ध कराया जाएगा। राशि जमा होने के उपरांत निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण-संधारण-शहर) द्वारा हर माह मीटर रीडरों के माध्यम से जमा कराए गए बिलों की सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित होगा।
प्रोत्साहन राशि के लिए देयक संबंधी सूची में यथा क्रमांक एवं पेज नंबर का सत्यापन किया जाएगा, साथ ही राशि जमा होने पर सीआरए नंबर एवं तिथि का भी उल्लेख अनिवार्य रहेगा। योजना के तहत कार्यरत प्रत्येक अधिकृत मीटर रीडर के लिए विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है।
समाधान योजना के लागू होने से जहां निष्क्रिय उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं पॉवर कंपनी को भी लंबे समय से अटकी बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी।