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बाइक सवार को उड़ाया, कोर्ट ने कहा – लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ट्रेलर चालक को जेल

टक्कर में बेहोश हुआ युवक, लंबा चला इलाज

बाइक सवार को उड़ाया, कोर्ट ने कहा – लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ट्रेलर चालक को जेल

 

जांजगीर। एक मामूली सी लापरवाही ने एक युवक को अस्पताल पहुंचा दिया और खुद ट्रेलर चालक को जेल की सलाखों के पीछे। जांजगीर की न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी श्रीमती अंजू कंवर की अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी ट्रेलर चालक को कुल 9 माह की जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

टक्कर में बेहोश हुआ युवक, लंबा चला इलाज

घटना 10 अगस्त 2023 की शाम की है। केशव कश्यप अपने रिश्तेदार बद्री प्रसाद कश्यप के साथ मोटरसाइकिल (प्लेटिना CG11AF 5076) से अकलतरा तेल लाने जा रहे थे। बाइक को केशव चला रहे थे। जब वे दोनों खोखरा फोरलेन (पुटपुरा चौक के मध्य, नाले के पास) पहुंचे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर (CG12S 5625) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

इस टक्कर में केशव कश्यप को दाहिने जांघ, कमर और बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। बद्री प्रसाद ने किसी तरह गाड़ी की व्यवस्था कर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बिलासपुर रैफर किया गया। वहां खंडूजा अस्पताल में 22 दिन तक इलाज चला। इसके बाद कोरबा स्थित NKH अस्पताल में भी इलाज हुआ, जो काफी समय तक चलता रहा।

पुलिस ने की सख्त कार्रवाई

घटना की जानकारी बद्री प्रसाद ने थाने में दी। पुलिस ने जांच के बाद पाया कि दुर्घटना के वक्त ट्रेलर चला रहा व्यक्ति किरण कुमार जगत, निवासी डोगीपेन्द्री (खिसोरा), ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया।

कोर्ट में साबित हुआ अपराध, मिली सजा

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
🔸 धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत 3 माह की कैद
🔸 धारा 338 (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत 6 माह की कैद और अर्थदंड

साथ ही कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सरकारी वकील ने रखा मजबूती से पक्ष

इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने पैरवी की। उन्होंने सभी साक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

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