31 लाख की सायबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे ‘म्यूल अकाउंट’, जांजगीर पुलिस ने किया बड़ा भंडाफोड़, गिरफ़्तार हुए 6 आरोपी
देशभर की ठगी में था कनेक्शन

31 लाख की सायबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे थे ‘म्यूल अकाउंट’, जांजगीर पुलिस ने किया बड़ा भंडाफोड़, गिरफ़्तार हुए 6 आरोपी
देशभर की ठगी में था कनेक्शन
शिवरीनारायण। सायबर अपराधियों द्वारा देशभर में फैली ऑनलाइन ठगी के लिए उपयोग किए जा रहे म्यूल अकाउंट (किराए पर दिए गए बैंक खाते) के खिलाफ सायबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में थाना शिवरीनारायण और सायबर टीम द्वारा की गई कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खातों में जमा 31 लाख 49 हजार 312 रुपये की सायबर ठगी के लेन-देन का खुलासा किया गया है।
देशभर से जुड़े थे म्यूल अकाउंट
गिरफ्तार आरोपियों के खातों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से ठगी की राशि ट्रांसफर की गई थी। भारत सरकार द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
बैंक खाते किराए पर देकर करते थे ठगी
गिरफ्तार आरोपी कमीशन के आधार पर अपने बैंक अकाउंट किराए पर देते थे। पूछताछ में सामने आया कि एजेंट की भूमिका निभाने वाला लखन लाल सुल्तान खातों को इकट्ठा कर एक गांधी शांडे नामक मुख्य आरोपी को सौंपता था, जो वर्तमान में रायगढ़ जेल में बंद है। लखन को हर अकाउंट के बदले 12 से 15 हजार रुपये मिलते थे। उसने 10 से 15 खातों की जानकारी गांधी को दी थी।
गिरफ्तार आरोपी: भोला राम कुम्हार (उम्र 29) किकिरदा, थाना बिर्रा, जिला सक्ती, लखन लाल सुल्तान (उम्र 30) सारसडोल, थाना मालखरौदा, जिला सक्ती, सुरेश साहू (उम्र 27) रनपोटा, थाना मालखरौदा, गिरधारी लाल कुम्हार (उम्र 35) शिवरीनारायण, हरिहर कामले (उम्र 32) खरौद, रामभरोस यादव (उम्र 26) पडरिया, थाना शिवरीनारायण
कैसे खुला मामला?
भारत सरकार के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर AXIS बैंक, शाखा शिवरीनारायण के कुल 16 बैंक खातों में सायबर ठगी से प्राप्त धनराशि जमा होने की पुष्टि हुई थी। इन खातों पर तत्काल होल्ड लगाया गया और छह खाताधारकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
कानूनी कार्यवाही
इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111(B), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस की अपील
जांजगीर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपना बैंक खाता, मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी अनजान व्यक्ति को न दें। ऐसा करना न सिर्फ अवैध है, बल्कि आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सायबर ठगी में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर भी सिर्फ खाता देने वाले व्यक्ति भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आम नागरिकों को सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है।