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नियमों को ताक पर रखकर की गई खरीद… शिक्षा विभाग ने तीन BEO को किया निलंबित

अभिषेक शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई, जांच में अनियमितता की पुष्टि

नियमों को ताक पर रखकर की गई खरीद… शिक्षा विभाग ने तीन BEO को किया निलंबित

अभिषेक शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई, जांच में अनियमितता की पुष्टि

सक्ती। सक्ति जिले के शिक्षा विभाग में स्वच्छता सामग्री खरीद में अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद तीन विकासखंड शिक्षा अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। डभरा, जैजैपुर और मालखरौदा विकासखंड में पदस्थ शिक्षा अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने विद्यालयों हेतु स्वच्छता सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों एवं आदेश की शर्तों का पालन नहीं किया। अधिकारियों द्वारा न तो सामग्री का भौतिक सत्यापन कराया गया, न ही गुणवत्ता परीक्षण। इसके बावजूद गुणवत्ताहीन सामग्री की खरीद की गई।

इस पूरी प्रक्रिया की शिकायत वर्ष 2023 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्कालीन जिला महामंत्री अभिषेक शर्मा ने की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि आदेश क्रमांक 3441/बजट/2023-24, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के तहत स्वच्छता सामग्री खरीद के लिए जारी 23,34,780 रुपये के आवंटन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख था कि मनमाने तरीके से अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी गई, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। शर्मा ने क्रय प्रक्रिया को रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय को जिम्मेदारी सौंपी। कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक शिकायत/क्र 186/2024/926, दिनांक 13 मार्च 2024 के आधार पर जांच प्रतिवेदन जारी किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि श्यामलाल वारे (BEO डभरा), व्ही.के. सिदार (BEO जैजैपुर) और टी.एस. जगत (BEO मालखरौदा) ने नियमों की अवहेलना करते हुए कम गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद की।

जांच में पाया गया कि तीनों अधिकारियों ने अपने पद के दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती और शासन के वित्तीय नियमों को ताक पर रखा। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 का उल्लंघन है, जिसे गंभीर कदाचार माना गया।

इसी आधार पर विभाग ने तीनों विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सक्ती निर्धारित किया गया है। साथ ही, तीनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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