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42.78 लाख की धोखाधड़ी में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार

किसान के KCC लोन से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली थी राशि, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

42.78 लाख की धोखाधड़ी में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार

किसान के KCC लोन से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली थी राशि, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

जांजगीर-चांपा। जिले से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद विधायक को जिला जेल जांजगीर दाखिल कराया गया है, जहां वे 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

मामला बम्हनीडीह सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपने कार्यकाल के दौरान समिति में प्रबंधक रहते हुए अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान के केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन से फर्जीवाड़ा किया। पीड़ित किसान रामकुमार शर्मा, निवासी परसापाली, थाना सारागांव ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विधायक और उनके सहयोगी ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच किसान के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर अलग-अलग किस्तों में कुल 42 लाख 78 हजार रुपये का आहरण किया। यह राशि किसान की जानकारी और सहमति के बिना निकाली गई थी।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच पूर्ण होने के बाद थाना चाम्पा में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में सह-आरोपी गौतम राठौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

विवेचना पूरी होने के पश्चात 9 जनवरी 2026 को पुलिस ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद जेल वारंट जारी किया गया। विधायक बालेश्वर साहू ने उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर भेज दिया। इस कार्रवाई से जिले की राजनीति और सहकारी संस्थाओं में हलचल तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है।

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