Welcome to CG khabarnama   Click to listen highlighted text! Welcome to CG khabarnama
छत्तीसगढ़देशप्रशासनिक कार्यवाहीराज्यलोकल न्यूज़शिक्षा

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, व्याख्याता निलंबित

तुलसी विकासखंड के शासकीय हाईस्कूल की व्याख्याता निर्मला कोमल लहरे पर हुई कार्रवाई, निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, व्याख्याता निलंबित

तुलसी विकासखंड के शासकीय हाईस्कूल की व्याख्याता निर्मला कोमल लहरे पर हुई कार्रवाई, निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय

जांजगीर-चांपा। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं जिला कलेक्टर के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो प्रसारित करने के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय हाईस्कूल तुलसी, विकासखंड नवागढ़ में पदस्थ व्याख्याता निर्मला कोमल लहरे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 3 सितंबर 2026 को जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के पत्र के आधार पर जारी आदेश में बताया गया है कि निर्मला कोमल लहरे द्वारा 31 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया गया था। वीडियो में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं कलेक्टर के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का उल्लेख है। मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में व्याख्याता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाया गया। आदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणी और वीडियो प्रसारित करने की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं नियम 10 के उल्लंघन के रूप में उल्लेखित किया गया है।

इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत निर्मला कोमल लहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय

आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में व्याख्याता निर्मला कोमल लहरे का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर संभाग, कलेक्टर जांजगीर-चांपा सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश की प्रति संबंधित व्याख्याता को उपलब्ध कराने और उसकी पावती कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

वायरल वीडियो में क्या कहा गया था देखिये व सुनिए –

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!