शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ग्राम गौद से घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ग्राम गौद से घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी
पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
जांजगीर-चांपा। शादी का झांसा देकर एक नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर लगातार शोषण किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल 2026 को पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

जांच में खुला मामला, आरोपी की पहचान हुई
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग बालिका को ग्राम गौद निवासी सुनील कश्यप उर्फ मोलू (21 वर्ष) अपने साथ ले गया है। आरोपी ने बालिका को शादी का झांसा देकर अपने पास रखा और डरा-धमकाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा।
पीड़िता ने किसी तरह घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा
जिला प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल (रा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने ग्राम गौद में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर और डराकर लगातार शोषण किया।
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 87, 64(1) के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।




