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उचित मूल्य दुकान कोटिया का प्राधिकार पत्र निलंबित, स्टॉक में मिली बड़ी गड़बड़ी

भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन स्टॉक से 100.42 क्विंटल चावल कम मिला, खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन पर एसडीएम शिवरीनारायण ने की कार्रवाई

उचित मूल्य दुकान कोटिया का प्राधिकार पत्र निलंबित, स्टॉक में मिली बड़ी गड़बड़ी

भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन स्टॉक से 100.42 क्विंटल चावल कम मिला, खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन पर एसडीएम शिवरीनारायण ने की कार्रवाई

 

जांजगीर-चांपा। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी के दौरान अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। शिवरीनारायण तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के स्टॉक के भौतिक सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद अनुविभागीय अधिकारी (रा) शिवरीनारायण ने दुकान के संचालक की एजेंसी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य निरीक्षक शिवरीनारायण द्वारा ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 542001094 का निरीक्षण एवं खाद्यान्न स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न और खाद्य विभाग की ऑनलाइन ई-पॉस वेबसाइट में प्रदर्शित स्टॉक के बीच बड़ा अंतर पाया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में चावल 5.50 क्विंटल, शक्कर 4.20 क्विंटल तथा नमक 4 क्विंटल पाया गया। वहीं खाद्य विभाग की ऑनलाइन ई-पॉस वेबसाइट में उक्त दुकान का चावल स्टॉक 105.92 क्विंटल, शक्कर 1.19 क्विंटल तथा नमक 2.10 क्विंटल प्रदर्शित हो रहा था।

इस प्रकार भौतिक रूप से उपलब्ध और ऑनलाइन प्रदर्शित स्टॉक की तुलना करने पर चावल में 100.42 क्विंटल की कमी पाई गई। वहीं शक्कर में 3.01 क्विंटल तथा नमक में 1.90 क्विंटल अधिक स्टॉक मिला। खाद्य निरीक्षक द्वारा तैयार प्रतिवेदन में स्टॉक की इस गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

अनुविभागीय अधिकारी (रा) शिवरीनारायण ने खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए पाया कि स्टॉक में अंतर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5(1), 5(24), 11(13), 13(1) एवं 15 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके बाद ग्राम पंचायत कोटिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक की एजेंसी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

हितग्राहियों का राशन वितरण नहीं होगा प्रभावित

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि दुकान के प्राधिकार पत्र के निलंबन के कारण ग्राम कोटिया के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए आगामी आदेश तक कोटिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान को दुलारा महिला स्व-सहायता समूह, अवरीद द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 542001009 से संबद्ध किया गया है।

अब संबंधित महिला स्व-सहायता समूह द्वारा ग्राम कोटिया के हितग्राहियों को नियमानुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ ही हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का नियमित वितरण जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

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