डिक्की में छिपाकर रखे थे 2 किलो गांजा, नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा
मुखबिर की सूचना पर त्वरित घेराबंदी, मोटरसाइकिल सहित एक लाख रुपये कीमत का गांजा जब्त; आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

डिक्की में छिपाकर रखे थे 2 किलो गांजा, नवागढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा
मुखबिर की सूचना पर त्वरित घेराबंदी, मोटरसाइकिल सहित एक लाख रुपये कीमत का गांजा जब्त; आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
जांजगीर-चांपा। थाना नवागढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा के साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत एक लाख रुपये बताई गई है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 22 अगस्त 2026 को थाना नवागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नवागढ़ वार्ड क्रमांक 1 निवासी खलील मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में गांजा रखकर बिक्री करने की तैयारी में है।
सूचना मिलते ही थाना नवागढ़ पुलिस की टीम सक्रिय हुई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस टीम ने आरोपी को उसकी मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया। इसके बाद मोटरसाइकिल की विधिवत तलाशी ली गई।
डिक्की की तलाशी में मिला गांजा
पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल की डिक्की की तलाशी लेने पर उसमें रखा 2 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजे के साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया।
मामले में आरोपी खलील मोहम्मद, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 1, नवागढ़, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जारी है कार्रवाई
जांजगीर-चांपा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध गांजा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री अथवा परिवहन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।




